डीजे संचालक सावधान….लेनी होगी अनुमति, अन्यथा होगी राजसात की कार्रवाई : सक्ती जिला पुलिस ने जारी की सूचना

सक्ती। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार सक्ती जिले में डीजे संचालकों को पुलिस द्वारा बताए गए नियमानुसार संचालन करना होगा, अन्यथा राजसात की बड़ी कार्रवाई भी की जा सकेगी।
जिला पुलिस द्वारा जो डीजे संचालक व जन सामान्य हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं उसके अंतर्गत डीजे लगाकर वाहन चलाया जाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् दण्डनीय अपराध है ऐसा करने पर डीजे संचालक का डीजे एवं वाहन जप्त कर राजसात की कार्यवाही की जावेगी। डीजे संचालक किसी भी संस्था या व्यक्ति को डीजे उपलब्ध कराने के पूर्व अधिकृत प्राधिकारी (कार्यपालिक दण्डाधिकारी / तहसीलदार) से अनुमति लेवें। डीजे की ध्वनि स्तर (डेसीबल) की सीमा में ही रहे अत्यधिक तेज आवाज में डीजे का प्रयोग ना करें अनुमति में उल्लेखित समय सीमा में ही डीजे का उपयोग किया जावें समय सीमा के उपरांत डीजे का उपयोग ना किया जावें।
मान. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देश का डीजे संचालको को पालन करना अनिवार्य है। यदि किसी डीजे संचालक द्वारा नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो विधिवत् कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जावेगा। दोष सिद्ध होने के उपरांत यदि पुन: अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में डीजे एवं वाहन राजसात किया जावेगा। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय परिसर एवं अन्य संवेदनशील स्थलो के आसपास तेज आवाज में डीजे आदि नहीं बजाया जावे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा डीजे बजाते हुए पाये जाने पर विडियोग्राफी बनाकर कंट्रोल रूम को सूचित करें। हो सके तो गाड़ी नंबर, लोकेशन सहित कंट्रोल रूम शक्ति के मोबाइल नंबर वाट्स एप नंबर 9479189615 पर शेयर करें।




