मोटर व्हीकल एक्ट : नशे में धुत्त वाहन चालक पर ठोंका गया जुर्माना, बिना बीमा वाहन चलाने को लेकर हुआ एक्शन

सक्ती। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर 12000 तथा वाहन स्वामी पर बिना बीमा के गाड़ी चलाने के लिये देने पर 2000 का जुर्माना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत समन शुल्क काटा गया है।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे) सक्ती के द्वारा जिला सक्ती के दुर्घटना में अंकुश लगाने के लिए सक्ती क्षेत्र में लगातार पहल की जा रही है। वाहन चालकों को ब्रिथ एनेलाइजर से शराब सेवन करने की चेकिंग की जा रही है जिसमें एक कार टाटा सफारी सीजी-04 एचडी 0647 के वाहन चालक ललित कुमार मिरी पिता श्रीराम मिरी उम्र 32 साल ग्राम खोंधर थाना डभरा जिला सक्ती द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन को जप्ती कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां माननीय न्यायालय द्वारा शराब सेवन करने वाले चालक पर 12000 रू. तथा वाहन स्वामी राकेश साहू पिता सीता राम साहू उम्र 30 साल ग्राम पलाड़ी कला थाना बाराद्वार जिला सक्ती बिना बीमा के वाहन को चलाने के लिए देने पर 2000 रू. का समन शुल्क काटा गया है।




