सक्त़ी। तीन लोगों द्वारा मिलकर युवक को पीट-पीटकर हत्या कर दिए जाने के मामले में न्य़ायालय ने तीनों आरोपियों में से एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वहीं दो अन्य आरोपियों को जेल के साथ-साथ अर्थदण्ड से दंडित किय गया है।
जानकारी के अनुसार प्रार्थिया विद्या रात्रे ने विगत 17 जून 2023 को जैजैपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई एकलव्य रात्रे को उसके ही गांव के युवक रामनारायण सुल्तान और उसकी बहन समरीनबाई एवं कुमारी बाई ने लाठी, डंडे से पीट पीटकर और टांगी से प्राणघातक हमला कर उसे घायल कर दिया है। बीच-बचाव करने पहुंची विद्या के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। डायल 112 को बुलाकर एकलव्य को शासकीय चिकित्सालय जैजैपुर इलाज हेतु ले जाया गया जहां डाक्टर द्वारा जांच करने के पश्चात एकलव्य रात्रे को मृत घोषित किया गया।
उक्त सूचना के आधार पर थाना जैजैपुर में मर्ग क्रमांक 26/2023 तथा अपराध क्रमांक 97/2023 धारा 323, 294, 506, 302, 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोपीगण के विरुद्ध अपराध किया जाना पाए जाने पर प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनका मेमोरेंडम कथन लिया गया, आरोपीगण से लोहे की टांगी एवं डंडा जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया किया गया। नजरी नक्शा तैयार करने के बाद संपूर्ण जांच बाद न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जैजैपुर के समक्ष आरोपीगण के विरुद्ध चालान पेश किया गया तथा कामिटल पश्चात उक्त प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सक्ती में चला। शासन की ओर सरकारी गवाहों को अदालत में पेश कर उनका गवाही लिया गया।
आरोपीगणों का कहना था कि उन्होंने मृतक की हत्या नहीं की है बल्कि मृतक की बहन ने ही अपने भाई को मारा है, वे निर्दोष है उन्हें झूठा फसाया गया है, इसलिए उन्हें इस प्रकरण से बरी किए जाने का निवेदन किया गया। शासन की ओर से बताया गया कि आरोपीगण के द्वारा ही मृतक एकलव्य को एवं कुमारी विद्या को लाठी डंडा एवं टांगी से मारपीट की है जिसके कारण मृतक की मृत्यु होना बताते हुए कठोर दंड से दंडित करने का निवेदन किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बी. आर. साहू साहब ने दिनांक 23.7.2024 को निर्णय सुनाते हुए आरोपी रामनारायण सुल्तान को धारा 302 भादवि. में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थ दंड से तथा कुमारीबाई व समारिन बाई को धारा 323 भारतीय दंड विधान में जेल में व्यतीत किए गए अवधि तक एवं एक 1000-1000 रु.के अर्थदंड से दंडित किया है।