छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई कार्यवाही
सक्ती। खरीफ वर्ष 2023-24 की कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने वाली राइस मिलों श्री बालाजी फूड्स सक्ती, श्री सती दादी ऍग्रो मालखरौदा, मे. राधारमन अग्रवाल सक्ती, श्री शिव राइस मिल मालखरौदा की जांच खाद्य विभाग,मार्कफेड एवं एफसीआई की संयुक्त टीम द्वारा की गई। जांच में कई अनियमिताएं मिली। सही तरीके से स्टेकिंग नहीं करते हुए धान का उचित रख रखाव मिलर द्वारा नहीं किया गया था।
उक्त मिलों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम में स्टेक आबंटन के पश्चात 15 दिवस में चावल जमा करने का नियम है। तय समय पर चावल जमा नहीं करने और नान में संपूर्ण चावल जमा नहीं करने वाले मिलर्स पर प्रशासन के द्वारा नजर रखी जा रही है। धान और चावल की स्टॉक अनुसार गणना योग्य स्टेकिंग करने मिलरों को विशेष हिदायत दी गई है।
खरीफ वर्ष 2024-25 की कस्टम मिलिंग हेतु जिले में 90 राइस मिलों द्वारा पंजीयन करा लिया गया है। जिसमें से समस्त मिलों को अनुमति जारी कर दी गई है। 21 मिलों द्वारा अनुबंध निष्पादित कर धान का उठाव भी प्रारंभ कर दिया गया है। जिले में 840000 क्विंटल की खरीदी हुई है, 94160 क्विंटल का डिलीवरी ऑर्डर जारी कराया गया है, जिसमें से 12080 क्विंटल का उठाव कर लिया गया है। राइस मिलों को अधिक से अधिक मात्रा में डिलीवरी ऑर्डर जारी कराकर उपार्जन केंद्रों से धान का तेजी से उठाव करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।