New Delhi. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सातवें बजट में उम्मीद के मुताबिक इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई बड़ी राहत नहीं दी, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए मामूली रियायत का इंतजाम कर दिया। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और टैक्स स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव बजट में रखा गया। इसी तरह पेंशनधारकों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये का भी प्रस्ताव है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में दो-तिहाई से अधिक पर्सनल टैक्सपेयर्स ने न्यू टैक्स को चुना है। पिछले वित्त वर्ष में 8.61 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। आज बजट में घोषित नए स्लैब्स एक अप्रैल, 2024 (असेसमेंट ईयर 2025-26) से प्रभावी होंगे।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दावा किया कि न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब्स में किए गए बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने पर टैक्सपेयर्स को करीब 17,500 रुपये की बचत होगी और सरकार को 7 हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इससे चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।। ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जाने वालों को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है।
न्यू टैक्स रिजीम: नए स्लैब्स
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट |
रुपये 3,00,000 तक | शून्य |
रुपये 3,00,001 – 7,00,000 तक | 5% |
रुपये 7,00,001 – 10,00,000 तक | 10% |
रुपये 10,00,001 – 12,00,000 तक | 15 % |
रुपये 12,00,001 – 15,00,000 | 20% |
रुपये 15 लाख से ऊपर | 30% |