कोलाहल निवारण अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई, डीजे जब्त
सक्ती। अखराभाठा में आयोजित एक वैवाहिक समारोह में तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर कोलाहल निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त कर लिया है वहीं आरोपी के विरूद्ध सीजेएम न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया, जहां समाचार लिखे जाने तक अग्रिम कार्रवाई जारी थी।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कोलाहल और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डी जे, धूमाल जैसे भरी ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों से आम जनों को हो रही परेशानी को देखते हुए पुलिस अधीक्षिका अंकिता शर्मा के द्वारा जिले भर में ऐसे डी जे, धूमाल, बड़े स्पीकर लेकर जोर जोर से बजाकर आम जनों, वृद्धों और बीमारों, स्कूली बच्चों को परेशान करने वालो के विरुद्ध कारवाई के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब रहे कि विगत दिनों सक्ती पुलिस द्वारा डीजे संचालकों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे कि अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: वर्जित रहेगा, बावजूद इसके अखराभाठा में आयोजित एक वैवाहिक समारोह में 19 फरवरी को तेज आवाज में गाना बजाकर कोलाहल निवारण अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा था, जिससे आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया था। लोगों ने समझाईश भी दी गई, बावजूद इसके वे मानने को तैयार नहीं हुए और तेज आवाज में डीजे बजाने का क्रम चलता रहा।
इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने भी बिना देर किए तत्काल मौके पर पहुंचकर 8 बड़े लाउडस्पीयर्स लगे हुए डीजे सिस्टम और 2 नग बेस एंप्लीफायर के बडे स्पीकर बॉक्स को जब्त कर लिया, वहीं नरेंद्र राठौर पिता दिनेश राठौर, 23 वर्ष निवासी नंदोरखुर्द थाना सक्ती के विरुद्ध माननीय सीजेएम न्यायालय में इस्तगासा पेश किया है। उक्त कार्रवाई में थाना सक्ती के एएसआई नजरियस एक्का, एचसी अजय कुर्रे, आनंद कंवर मनोज जाना सरजू सिदार,आरक्षक मनोज, राघवेंद्र भगत दीपक, टंडन, ज्वाला का विशेष योगदान रहा।