कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत विकास तोपनो ने जारी किया आदेश
सक्ती। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये 16 मार्च 2024 को कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गया है। जिले में लोक परिशांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी आवश्यक है। जिसके लियें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो जिला- सक्ती द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न अवश्यक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार सक्ती जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, रायफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या दल भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगें। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई, सम्यक रूप से सम्भव नहीं हैं, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक सम्पूर्ण सक्ती जिले में प्रभावशील रहेगा।