
सक्ती। नाबालिग को बहला फुसलाकर उसका दैहिक शोषण करने तथा शादी के नाम पर उसके साथ अनाचार करने के मामले मेंं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मामला सक्ती जिले के नगरदा थाना क्षेत्र का है। यहां गांव के युवक अनिल कुमार पिता संतोष कुमार हायर सेकेंडरी स्कूल खैरा में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत एक नाबालिग को अपने पे्रमजाल में फंसा लिया और शादी का प्रलोभन देकर उसका दैहिक शोषण किया। नगरदा थाने से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी संतोष कुमार ने खैरा और पतरापाली के बीच कोसा केंद्र के पास नाबालिग को बहलाया-फुसलाया और अपने साथ लेकर जम्मू के कटरा चला गया। इसके बाद रेवाड़ी के ईटा भट्ठा में जुग्गी बनाकर पीडि़ता को अपने पास रखा तथा शादी की बात कहकर जबरदस्ती सिंदूर डालकर एक माह तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
इसके बाद 25 सितम्बर को वे दोनों गृहग्राम पतेरापाली पहुंचे, जहां आरोपी उसका दैहिक शोषण करता रहा। 6 नवम्बर को दोपहर 12 बजे आरोपी अनिल कंवर ने पीडि़ता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। अपनी फरियाद लेकर नगरदा थाने पहुंची पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अनिल कंवर के विरूद्ध अपराध क्र 89/ 2024 धारा 64 (1) बीएनएस 4,6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया, वहीं आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक गगन बाजपेई, सहायक उप निरीक्षक एच एन ताम्रकार,प्र.आर. बिंदु राज, आरक्षक घनश्याम यादव, खगेश साहू, अनीता कँवर का सराहनीय योगदान रहा।




