छत्तीसगढ़

आकस्मिक मृत्यु के दो प्रकरणों में 4-4 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत

सक्ती। राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट एक प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत दो अलग-अलग प्रकरणों में 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है।

डिप्टी कलेक्टर विश्वास कुमार से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील अड़भार अंतर्गत ग्राम बंदोरा निवासी मृतक स्व. श्री मंगलूराम सिदार का नहर के पानी में डुबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक की पत्नी श्रीमती फिरतीन बाई पति स्व. श्री मंगलूराम सिदार को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों की अधीन प्रदान की गई है।

एक अन्य प्रकरण में सक्ती जिले के तहसील सक्ती अंतर्गत ग्राम देवरी निवासी मृतक स्व. श्री धनीराम केंवट को तालाब के पानी में डुबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक की पत्नी श्रीमती तुलसी बाई केंवट पति स्व. श्री धनीराम केंवट को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों की अधीन प्रदान की गई है।

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