छत्तीसगढ़

राजा धर्मेंद्र को अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में 7 साल की सजा

सक्ती: सक्ती राजघराने के दत्तक उत्तराधिकारी एवं जिला पंचायत सदस्य राजा धर्मेंद्र सिंह को राज परिवार की एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में विशेष न्यायालय फास्ट ट्रैक सक्ती श्रीमती गंगा पटेल जी ने धारा 376, एवं 450 भारतीय दंड संहिता के मामले में आज सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाए करार देते हुए 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। धारा 450 में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया गया है। जुर्माना नहीं पटाने पर धारा 450 में।तीन माह अतिरिक्त और धारा 376 में 06 महीना अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।दोनों सजाए साथ साथ चलेगी।

यह मामला 9 जनवरी 2022 का है, जब राजपरिवार की एक महिला ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आज माननीय न्यायालय ने यह फैसला सुनाया और जिला पंचायत सदस्य सक्ती राजा धर्मेंद्र को जेल भेज दिया गया।

इस निर्णय को न्याय व्यवस्था की सख्ती और महिला अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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