Friday, December 27, 2024
Homeछत्तीसगढ़महतारी वंदन योजना अंतर्गत फार्म भरने की प्रक्रिया हुई प्रारंभ

महतारी वंदन योजना अंतर्गत फार्म भरने की प्रक्रिया हुई प्रारंभ

  • प्रथम चरण अंतर्गत 5 फरवरी से 20 फरवरी तक भरा जा सकता है आवेदन

  • जिला स्तर और विकासखंड स्तर पर जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर

सक्ती। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना महातारी वंदन योजना का फार्म आज दिनांक से भरवाना प्रारंभ कर दिया गया है। योजना 01 मार्च 2024 से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू की जाएगी। योजनांतर्गत पात्रता विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो। आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष 01 जनवरी को विवाहित महिला कीआयु 21 वर्ष से कम न हो। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। आवेदन प्राप्त करने की तिथि 05.02.2024 से 20.02.2024 तक निर्धारित किया गया है। आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्रों में निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। योनजा के सम्पूर्ण जानकारी के लिए अपने नजदिकी आंगनबाड़ी केन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव से सम्पर्क कर सकते है।

योजना की जानकारी के लिए राज्य स्तर पर हेल्पलाईन नंबर 0771-2220006 चालू किया गया है। इस प्रकार जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर हेल्पलाईन नंबर 9300491948 एवं ब्लाक स्तर पर सक्ती 7611167678 जैजैपुर 7974867106 मालखरौदा 9907401417 एवं डभरा 8878163189 जारी किया गया है। पहले चरण में आंगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत, वार्ड कार्यालय एवं परियोजना कार्यालय में आवेदन दिनांक 05.02.2024 से 20.02.2024 तक लिया जावेगा। पोर्टल (https://www.mahatarivandan.cgstate.gov.in) के वेबसाईड पर आनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

आवेदक महिला को आवेदन किये जाने हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
1.स्व.सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो।
2. स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज (निवास प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र)
3. स्वयं का एवं पति का आधारकार्ड
4. स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो) ।
5. विवाह का प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / आधार कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / निवास प्रमाण-पत्र / ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र । यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो
विवाहित महिला द्वारा स्वघोषणा शपथ-पत्र प्रस्तुत कि या जा सकता है।
6. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
7. परित्यक्ता होने कि स्थिति में समाज द्वारा जारी / वार्ड / ग्राम पंचायत जारी प्रमाण पत्र ।
8. जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची / स्थानांतरण प्रमाण पत्र / पैनकार्ड / मतदाता परिचय पत्र / डाईविंग लाईसेंस (कोई एक)।
9. पात्र हितग्राही बँकखाता का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति जो आधार से लिंक हो।
10. स्व घोषण पत्र / शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न ।
11. यदि महिला हितग्राही के पास मोबाईल नं. नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना होगा।

Rahul Kumar Agrawal

Nagar Palika, Agrasen Complex, Sakti, C.G.
Mobile : 9329881211, 9589123456
saktitimes626@gmail.com

Rahul Kumar Agrawal

Nagar Palika, Agrasen Complex, Sakti, C.G.
Mobile : 9329881211, 9589123456
saktitimes626@gmail.com

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments